छत्तीसगढ़ राज्य की विधान सभा में सदस्यों की संख्या 90 है तथा छत्तीसगढ़ राज्य या किसी भी राज्य के मंत्रियों के वेतन भत्तों के संबंध मे निर्णय लेने के लिए विधान सभा अधिकृत है। जिसमें राज्य की संचित निधि से विधान सभा अध्यक्ष की अनुशंसा पर इनको वेतन दिया जाता है।