केन्द्र से राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण हेतु दिशा-निर्दश सुझाने हेतु वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद- 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में 1951 में किया गया था तथा इनकी सिफारिशों को 1952−1957 की अवधि में लागू किया गया। वर्तमान में 2015-20 की अवधि के लिए 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू है। 14 वें वित्त आयोग का गठन डॉ. वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया है। जिन्होंने राज्यों को अनुदान 32% से बढ़ाकर 42% (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए) करने का सुझाव दिया है, जो सरकार ने मान लिया है। अब राज्यों को प्रत्येक वर्ष कुल अनुदान लगभग 42% (केन्द्र के कुल राजस्व का ) प्राप्त होता है