▪ राज्य सभा के सदस्य 6 वर्षो की अवधि के लिए चुने जाते हैं। ▪ सदस्यों की संख्या संघ शासित प्रदेशों और राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए 250- 238 से अधिक नहीं और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित होने चाहिए। ▪ राज्य सभा भंग के अधीन नहीं है और एक स्थायी निकाय है। ▪ राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ▪ प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है और वह वरिष्ठतम मंत्री की नियुक्ति करता है।