(3) भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो पौधों और जीवों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए लागू किया गया है। 1972 से पहले, भारत में केवल पाँच नामित राष्ट्रीय उद्यान थे। यह अधिनियम जंगली जीवों , पक्षियों और पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है।