ऐसे जनजाति जिन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद-342 के अंतर्गत सूचीबद्ध किया जाता है अनुसूचित जनजाति कहलाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-342 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी जनजाति समूह को अनुसूचित घोषित कर सकता है। यद्यपि छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों का निर्धारण एवं विस्तृत सूची मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में वर्णित है। जिसके कारण 1 नवम्बर, 2000 को मध्य प्रदेश से पृथक होकर छत्तीसगढ़ राज्य (26 वाँ) का निर्माण हुआ।