(3) लोकसभा के सदस्य पाँच साल तक या जब तक मंत्रीपरिषद् की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निकाय को भंग नहीं कर दिया जाता है सदन का सदस्य बने रह सकते हैं। सदन के "विघटन" का अर्थ है लोकसभा का भंग हो जाना या तो संविधान के अनुच्छेद 85 (2) (बी) के अंतर्गत या पाँच साल की अवधि की समाप्ति के बाद् राष्ट्पति द्वारा दिए गए एक आदेश द्वारा।