(3) भारत के राष्ट्पिति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलायी जाती है और किन्हीं कारणों से उनकी अनुपस्थिति में, शपथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाला या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने वाला कोई अन्य व्यक्ति भी इसी तरह से शपथ लेता है।