जी.एस.टी भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017 में पेश किया गया वस्तु एवं सेवा कर है।
इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि पूरे राष्ट्र को एकीकृत अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली के तहत लाया जाए।
जी.एस.टी. परिषद एक सर्वोच्च शासी निकाय है जो वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित किसी भी कानून को संशोधित करने, सामंजस्य स्थापित करने और पूरा करने की जिम्मेदारी रखता है।
जी.एस.टी. परिषद के अध्यक्ष अन्य राज्यों के केंद्रीय वित्त मंत्री की सहायता करते हैं जिसमें सभी राज्यों के वित्त राज्य मंत्री शामिल होते हैं।
33 सदस्य जिनमें से 2 सदस्य केंद्र से और 31 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं।