भारतीय संविधान के भाग XX में कहा गया है, अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने के लिए शक्ति देता है और उस प्रक्रिया का भी उल्लेख करता है जिसे संविधान में संशोधन करने के लिए पालन करने की आवश्यकता है।
अब तक, भारतीय संविधान में 25 भागों में 448 अनुच्छेद, 103 संशोधन , 5 परिशिष्ट, और 12 अनुसूचियाँ हैं।
जब यह पहली बार बनाया गया था, तब इसमें 22 भागों में 395 अनुच्छेद थे और इसमें 8 अनुसूचियाँ थीं, इस प्रकार यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान था।