अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर से संबंधित था जिसकी हाल ही में जम्मू और कश्मीर राज्य से विशेष दर्जा वापस लेने के लिए आंशिक रूप से भर्त्सन कीई गई थी।
राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 5 अगस्त 2019 को एक संवैधानिक आदेश जारी किया जिसमें 1954 के राष्ट्रपति के आदेश का अधिक्रमण कर भारती संविधान के सभी प्रावधानों को जम्मू और कश्मीर पर लागू किया गया।
2019 के इस राष्ट्रपति के आदेश के बाद, संसद के दोनों सदनों में 6 अगस्त 2019 को एक और आदेश जारी करने हेतु एक और प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें धारा 1 को छोड़कर अनुच्छेद 370 के सभी खंडों को निष्क्रिय घोषित किया गया।
2019 के राष्ट्रपति आदेशों के आलोक में, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया, जिसने 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन को दो केंद्र शासित प्रदेशों में- जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को लागू किया।