भारतीय संविधान के भाग-2 में नागरिकता संबंधी प्रावधानों की चर्चा में संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक में उपबंधित है। इस भाग में यह उल्लेखित है कि संविधान लागू होने की तिथि को कौन-कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक है तथा भारतीय संविधान एकल नागरिकता पद्धति को स्वीकार करता है। भारतीय संविधान में नागरिकता समाप्त होने की तीन विधियाँ हैं। (1) परित्याग (Renunciation)-स्वेच्छा से परित्याग। (2) पर्यवासन (Termination)-कानूनी प्रक्रिया द्वारा ) नागरिक स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागारिकता स्वत: समाप्त हो जाती है। (3) वंचित किया जाना (Deprivation)पंजीकरण अथवा देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए अनुचित साधनों के प्रयोग का आरोप होनें पर यह भारत सरकार द्वारा नागरिकता को अनिवार्य रूप से की जाने वाली समाप्ति है।