भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उप-राष्ट्पति को देता है। राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया (भारत में एकमात्र संवैधानिक अधिकारी ) द्वारा ही हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया एक विधायी (संसद में पारित होना जरूरी ) और एक अर्द्ध -न्यायिक प्रक्रिया है।