भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 से 22 तक व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसके अनुच्छेद 19 में वाक् स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित 6 अधिकार प्राप्त है, जिसके कारण व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी मौलिक अधिकारों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। परन्तु, अनुच्छेद 19 में प्रस्तावित 6 मौलिक स्वतंत्रताएँ परम (absolute) नहीं है। राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, सदाचार, न्यायालय की अवमानना, छवि धूमिल करना, भारत की संप्रभुता आदि के आधार पर राज्य इन स्वतंत्रताओं पर युक्तियुक्त निर्बंधन (restriction) लगा सकता है। परन्तु सरकार की आलोचना या अवांछनीय आलोचना आदि के लिए वाक् या विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता है।