भारतीय संसदीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भारतीय मंत्रिपरिषद या मंत्रिमण्डंल के सदस्यों को राज्य सभा से भी लिया जा सकता है या नियुक्त किया जा सकता है सारे मंत्री या मंत्रीपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसलिए मंत्री जो राज्य सभा का सदस्य है या राज्य सभा से नियुक्त किया हुआ मंत्री लोक सभा की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है , परंतु किसी विधेयक या कार्यवाही के लिए मतदान नहीं कर सकता है।