भारत में राज्य विधायिकाओं को ये अधिकार संविधान से मिला हुआ है कि वे चाहे तो राज्य में दूसरा सदन (स्थायी सदन ) राज्य विधान परिषद् का गठन कर सकते हैं (परन्तु ऐसा करने के लिए एक प्रक्रिया संविधान में वर्णित है )। वर्तमान में भारत के 7 राज्यों में विधान परिषद् या दूसरा संदन (स्थायी सदन) विद्यमान है, ये 7 राज्य है- जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना इत्यादि। राज्य विधान परिषद् की अधिकतम सदस्य संख्या, राज्य विधान सभा के सदस्यों की संख्या के 1∕3 हो सकती है तथा न्यूनतम 40 हो सकती है। ध्यातव्य है कि विधानपरिषद् की स्थापना की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 169 में वर्णत है।