भारत का महान्यायवादी (Attorny General of India AGI) के संबंध में समस्त प्रावधानों की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद-76 में की गई है। महान्यायवादी, भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, व्यवहारिक रूप से सरकार के विधि सलाहकार के रूप में कार्य करता है। महान्यायवादी द्वारा तीन महत्वपूर्ण कार्य किये जाते हैं। 1. आवश्यकता अनुसार विधि मामलों पर सरकार को सलाह देना। 2. न्यायालयों में सरकार के विरुद्ध महत्वपूर्ण मामलों में सरकार के पक्ष को रखना। 3. राष्ट्रपति द्वारा दिया गया अन्य कोई विधि कार्य। महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता है उसे महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तथा महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण कर सकता है। महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल और असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है।