अनुच्छेद 368 के तहत, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। भारत के संविधान में संशोधन करना देश के मौलिक कानून या सर्वोच्च कानून में संशोधन करने की प्रक्रिया है। संविधान में संशोधन प्रक्रिया भारतीय संविधान के भाग XX (अनुच्छेद 368) में निर्धारित की गई है। यह प्रक्रिया भारत के संविधान की पवित्रता को बरकरार रखती है और भारतीय संसद की मनमानी शक्ति पर रोक रखती है। अनुच्छेद 368 में संशोधन के विभिन्न बिंदुओं पर पालन की जाने वाली विधायी प्रक्रिया को निर्धारित नहीं किया गया है।