अनुच्छेद 315 से 323 लोक सेवा आयोगों से संबंधित है।
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
आयोग के अध्यक्ष और सदस्य छह वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं, जो भी पहले हो, चुने जाते हैं।
सदस्य अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजकर इस्तीफा दे सकते हैं।
उन्हें राष्ट्रपति द्वारा भी हटाया जा सकता है।
भारत के महान्यायवादी:
के. के. वेणुगोपाल भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं। वे भारत सरकार के पहले कानून अधिकारी हैं। उन्हें संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उन्हें संयुक्त सदन सहित संसद के दोनों सदनों की सभी कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार होता है। उन्हें मतदान करने का कोई अधिकार नहीं होता है।
राज्यपाल:
संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत, किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
एक व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए।
राष्ट्रपति की सहमती के दौरान राज्यपाल पद पर रहते हैं। <\ul>