पंचायती राज संस्था का गठन 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण के लिए किया गया था और इसे देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया था।
दिसंबर 1992 में संसद द्वारा 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन पारित किए गए।
अधिनियमों के लागू होते ही
24 अप्रैल, 1993 को संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992।