भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 (2) के तहत, भारत के राष्ट्रपति को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने का अधिकार है। यही अनुच्छेद मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा अन्य चुनाव आयुक्तों की संख्या को समय-समय पर निश्चित करने के लिए भारत के राष्ट्रपति को अधिकार भी देता है।