भारत में आपातकाल की स्थिति राष्ट्रपति द्वारा घोषित की जा सकती है, जब वह आंतरिक और बाहरी स्रोतों से या संकट की वित्तीय स्थितियों को राष्ट्र के लिए गंभीर खतरा मानता है। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को तीन प्रकार की आपात घोषणा करने का अधिकार देता है। आपात स्थिति: राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352), राज्य आपातकाल (अनुच्छेद 356) और वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360 )।