(4) एक व्यक्ति एक ही समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। इस प्रकार, जनप्रतिनिध्वित्व कानून ( 1951 ) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए एक साथ चुना जाता है, तो उसे 10 दिनों के भीतर यह निर्णय करना होगा कि वह किस सदन का सदस्य रहना चाहता है। सदस्य द्वारा किसी प्रकार की सूचना नहीं देने की स्थिति में, राज्यसभा में उनकी सीट खाली हो जाती है।