(3) जम्मू और कश्मीर एकमात्र भारतीय राज्य है जिसके पास एक अलग संविधान है। इसे 1956 में अपनाया गया था, और 26 जनवरी, 1957 को यह लागू हुआ। भारत का संविधान जम्मू और कश्मीर को भारतीय राज्यों में विशेष द्जा देता है। भारत के संविधान के भाग 21 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को यह अस्थायी, परिवर्ती और विशेष प्रबंध वाले राज्य का दर्जा प्रप्त होता है ।