मूल संविधान में 8वीं अनुसूची के तहत अनुच्छेद 344 के अंतर्गत कुल 14 भाषाएँ दर्ज थी। इस अनुसूची में समय-समय पर विभिन्न संशोधनों के माध्यम से कुछ नई भाषाएँ जोड़ी जाती रही है। 21 वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी, 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिरी, नेपाली करे तथा 92 वें संविधान संशोधन (2003) के द्वारा मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली को शामिल किया गया। इस प्रकार वर्त्तमान में कुल 22 भाषाएँ 8वीं अनुसूची के तहत दर्ज है।