भारतीय संविधान के भाग-16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए है ताकि इनके सामाजिक, आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके। इसी भाग के तहत अनुच्छेद 338 में जहाँ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान है वही अनुच्छेद- 338(A) के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन एवं संरचना के बारे में प्रावधान किया गया है।