भारतीय संविधान के भाग-3 के तहत अनुच्छेद- 19(1)(A) में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वर्णित है। इसी के तहत प्रेस की स्वतंत्रता का भी प्रावधान है। ये प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। विदित है कि 'साकल पेपर्स लि. बनाम भारत संघ वाद' ( 1962) के तहत् सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह माना है कि 19(1)(A) में ही प्रेस स्वतंत्रता निहित है।