लोकसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। लोकसभा में स्थानों को आर्बटित करने के लिए दो प्रक्रिया अपनाई जाती है- (i) प्रत्येक राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाता है कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। (ii) प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। विदित है वर्त्तमान में लोकसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन 1971 के जनगणना के आधार पर किया जाता है जोकि 2026 ई. तक यथावत रहेगा। संविधान के अनुच्छेद-82 के तहत प्रत्येक जनगणना के उपरांत समायोजन का प्रावधान है।