सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियन व्यवस्था के तहत किया जाता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्न योग्यताएँ तय की गई है- (i) वह भारत का नागरिक हो (ii) वह उच्च न्यायालय या किसी भी अन्य न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। (iii) वह किसी भी उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 20 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो। (iv) वह राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो।