भारतीय संविधान के अनुच्छेद -176 वे अनुसार-राज्यपाल का विशेष अभिभाषण- राज्यपाल (विधान सभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में ) विधान सभा में या विधान परिषद् वाले राज्य की दशा में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और विधानमण्डल को उसके आहवान के कारण बताएगा। अनुच्छेद 172- राज्यों के विधानमण्डलों की अवधि। अनुच्छेद 182- विधान परिषद् का सभापति एवं उप-सभापति। अनुच्छेद 183- सभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 187- राज्यों के विधानमण्डल का सचिवालय