संविधान के अनुच्छेद-63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के सभी सदस्य (निर्वाचित और मनोनीत ) भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया-अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति ( राष्ट्रपति के निर्वाचन जैसी) के आधार पर होती है। चुनाव का आयोजन भारत का चुनाव आयोग करता है तथा चुनाव संबंधी विवादों को सर्वोच्च न्यायालय मे चुनौती दी जा सकती है।