4 अप्रैल, 2013 को जे के लक्ष्मी सीमेंट फैक्टरी ( दुर्ग जिला) के सामने कुछ ग्रामीण शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। प्रकरण के मुताबिक उसी दिन वीरेंद्र कुमार कुरे वहाँ पहुँचा और प्रदर्शन को उग्ररूप दे दिया। इसके नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने फैक्ट्री में अंदर प्रवेश किया और आग लगा दी तथा मौके पर पहुँची पुलिस वाहन को भी जला दिया। विरोध करने पर ASI राजपूत की पिटाई करने लगे तथा बीच बचाव करने पहुँचे पुलिस अफसर विशाल सोम को जलाने का प्रयास करते हुए उस पर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया। छत्तीसगढ़ जनसुरक्षा की धारा 8 के तहत प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार साहू ने वीरेन्द्र कुमार कुरे ( 40 साल ) को 4 साल के कारावास तथा 500 रू. के जुर्माने की सजा सुनाई।