भारतीय संविधान के भाग-I 'संघ' और उसके राज्य क्षेत्र' में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है, जिसमें अनुच्छेद-3 के अंतर्गत भारतीय संसद को यह अधिकार मिला हुआ है, कि वह नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकता है। यह विशेषता एकात्मक संविधान में होती है, कि वह राज्य क्षेत्रों में परिवर्तन कर सके जबकि भारत का संविधान 'सहयोगात्मक' संविधान है, जिसमें परिसंघात्मक के साथ-साथ एकात्मक संविधान की भी विशेषताएँ है। संविधान के भाग-2 ( नागरिकता ) में अनुच्छेद-5 से 11 तक वर्णित एवं अनुच्छेदित है। अनुच्छेद-1 - संघ का नाम (भारत या INDIA ) और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद-2 - नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद-4 - पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची वे संशोधन एवं अनुपूरक अनुच्छेद-5 - संविधान के प्रारम्भ पर नागरिकता