भारतीय संविधान के भाग-6 'राज्य' के अध्याय-3 ( राज्य का विधानमण्डल) के विधायी प्रक्रिया से संबंधित उपबंध संविधान के अनुच्छेद 196 से 201 तक उपर्बधित किए गए हैं। जिसके अनुच्छेद 200 में विधेयकों पर अनुमति से संबंधित प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार, जब कोई विधेयक राज्य की विधान सभा द्वारा या विधान परिषद् वाले राज्य में विधानमण्डल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। अनुच्छेद-166 में राज्य की सरकार के कार्य का संचालन संबंधी प्रावधान उपबंधित है तथा अनुच्छेद-239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन तथा उनके कुछ उपबंध (संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित) प्रावधानित किये गए हैं। जबकि अनुच्छेद 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति का प्रावधान किया गया है।