भारतीय संविधान का अनुच्छेद-370, जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध का प्रावधान करती है। अर्थात् इस अनुच्छेद में जम्मू-कश्मीर राज्य से संबंधित विशिष्ट उपबंध का प्रावधान किया गया है। जिसमें जम्मू-कश्मीर की विधान सभा तथा भारतीय राष्ट्रपति का जम्मू-कश्मीर पर विशेष अधिकार का स्पष्टीकरण किया गया है। अनुच्छेद-370 में जम्मू-कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त है तथा यह भारत का पूर्ण राज्य नही हैं, इस अनुच्चेद के हटने के बाद ही जम्मू-कश्मीर भारत का पूर्ण राज्य बन सकता है , नहीं तो वो अस्थाई भारतीय राज्य बना रहेगा। इस अनुच्छेद में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण भारतीय राज्य बनाने की विधायी प्रक्रिया का भी प्रावधान किया गया है।