ग्राम सभा, ग्रामीण स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर किसी गाँव के मतदाताओं की सूची में पंजीकृत लोगों का एक निकाय है। अर्थात् 18 वर्ष से ऊपर, जो लोग ग्राम पंचायत चुनने के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत है, उन लोगों को मिलाकर ग्राम सभा बनती है। ग्राम सभा के विषय में कुछ महत्त्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार है-
1. ग्राम सभा की साल में कम से कम 6 बैठके होना जरूरी है, तथा उन बैठकों में
1∕10 गणपूर्ति आवश्यक है।
2. चूँकि 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज्य प्रणाली में तीनों स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 सीटे आरक्षित है, ( कहीं-कहीं
50% सीटे आरक्षित है ) इसलिए ग्राम सभा की बैठक में
महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है।
3. गणपूर्ति सुनिश्चित करना सरपंच और पंच का उत्तरदायित्व है तथा आवश्यक गणपूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थागित की जा सकती है। तथापि ग्राम सभा की लगातार पाँच बैठकों में गणपूर्ति न हो तो सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है।
4. ग्राम सभा कोई सम्मेलन अगर स्थगित किया जाता है, तो कोई कार्य नहीं हो सकता है।
ग्राम सभा कभी भंग नहीं होती है।