भारतीय संविधान के अनुच्छेद-74 के अनुसार, केन्द्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है एवं केन्द्रीय मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह पर ही राष्ट्रपति को अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग करना है, परन्तु संविधान के अनुच्छेद-107 में, राष्ट्रपति को थोड़ा सशक्त किया गया है, जिसके अनुसार विधेयकों के पुन: स्थापन एवं पारित किये जाने के सम्बन्ध में उपबंध किये गए हैं। जिसमें राष्ट्रपति को विधेयकों की स्वीकृति देने के लिए कुछ विधेयकों पर, सिर्फ साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक पर ही राष्ट्रपति को निलम्बित एवं पोकेट वीटो की शक्ति प्राप्त है।), मंत्रिपरिषद की सलाह मानना आवश्यक नहीं है, उसके पास कुछ विधायी शाक्तियाँ/वीटो शाक्तियाँ संरक्षित है।