भारतीय संसदीय प्रणाली (शासन व्यवस्था ) वाला देश है , जिसमें प्रधानमंत्री सरकार प्रमुख की भूमिका निभाता है और केन्द्रीय मंत्रिपरिषद संवैधानिक रूप से देश की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। अनुच्छेद 74 के प्रावधान के तहत, एक केन्द्रीय मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है एवं इसी केन्द्रीय मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह से ही राष्ट्रपति अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है केन्द्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से ( अनुच्छेद-75 (3) के अनुसार ) लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य या किसी मंत्री द्वारा अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। (अर्थात् मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यत पद पर बने होते हैं।) तो अपने त्याग पत्र देने के बाद मंत्री को अपने त्याग पत्र के विषय में लोक सभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए लोक सभा अध्यक्ष ( स्पीकर ) की अनुमति की आवश्यकता होती है।